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हिमाचली बेटे ने गोली मार की थी पिता की हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में पिता की गोली मार कर हत्या करने के आरोपी पुत्र को अदालत (Court) ने दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। मंडी की अदालत ने दोषी को 8 हजार जुर्माना भी किया है। यह सजा मंडी (Mandi) के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-2 पंकज शर्मा की अदालत ने सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 12 जून को सरकाघाट उपमंडल के बल्द्वाड़ा मतेहड़ी गांव निवासी विजय सिंह उर्फ जय सिंह ने अपने पिता उदय भानू को गोलियों से छलनी करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। इस संदर्भ में पुलिस थाना सरकाघाट में हत्या (Murder) का मुकदमा दर्ज हुआ और नरदेव सिंह ने मामले की जांच करके चालान कोर्ट में पेश किया।
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अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत (Court) ने पाया कि आरोपी विजय सिंह उर्फ जय सिंह पुत्र उदय भानू निवासी गांव बल्द्वाडा मतेहडी डाकघर नवाही तहसील सरकाघाट (Sarkaghat) पर हत्या करने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। इस पर अदालत ने आरोपी विजय सिंह उर्फ जय सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 जुर्माने (Fines) की सजा सुनाई है। वहीं, भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 3000 जुर्माने अदा करने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है।
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