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Himachal: स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव को लेकर जनवरी में चार दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
शिमला। हिमाचल प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों (Election) के चलते प्रदेश सरकार ने चार दिन के सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है। यह अवकाश निकाय और पंचायती चुनावों के दिन 10, 17, 19 और 21 जनवरी को रहेंगे। जिन-जिन स्थानों पर इन दिनों मतदान प्रक्रिया (Voting process) होगी, वहां पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह जानकारी प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने दी है।
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प्रवक्ता के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इन क्षेत्रों में स्थापित दुकानें मतदान के दौरान बंद रहेगी। इसके अलावा दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश (paid vacations) होगा। वहीं, जो कर्मचारी प्रदेश के बाहरी राज्यों या विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं और शहरी स्थानीय निकायों में मतदान (vote) करने का अधिकार रखते है, उन्हें संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी से कर्मचारी ने वास्तव में मतदान किया है उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में विशेष अवकाश दिया जा सकता है।