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बड़ी खबरः #Himachal में संडे को बंद रहेंगी सभी #Market और दुकानें, आदेश जारी
शिमला। हिमाचल (Himachal) में अब संडे को सभी मार्केट (#Market) और दुकानें बंद रहेंगी। इस बावत सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 15 दिसंबर तक जारी रहेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया है कि मार्केट और दुकानें बंद रखने के किसी भी अन्य कानून के तहत जारी किए गए आदेशों के बावजूद यह आदेश लागू होंगे। संडे (Sunday) को कोई भी मार्केट व दुकान नहीं खुल पाएगी। इसके अलावा हिमाचल के चार जिलों में शिमला (Shimla), मंडी, कांगड़ा (Kangra) व कुल्लू में नाइट कर्फ्यू को लेकर भी आदेश जारी कर दिए हैं।
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रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रहेगा। यह आदेश आज से 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इस दौरान जरूरी वस्तुओं के वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी, इमरजेंसी गुड्स व सर्विस के अलावा किसी भी प्रकार के वाहनों और व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट (Intera state) बसें पचास फीसदी क्षमता से साथ ही चल सकेंगी। यह आदेश भी 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इस बावत परिवहन विभाग जरूरी आदेश जारी करेगा।
SEC Order 24 Nov
शादियों आदि में कंटेनमेंट जोन के बाहर ओपन स्पेस में ग्राउंड या अन्य स्पेस के साइज के अनुसार पचास फीसदी लोग ही भाग ले सकते हैं। वहीं, अधिकतम सीमा 200 तय की गई है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की पालना करनी होगी व मास्क पहनना होगा। साथ ही थर्मल स्केनिंग व हाथों को धोने का प्रबंध भी होना चाहिए। क्लोस स्पेस यानि हॉल आदि में कंटेनमेंट जोन के बाहर एरिया स्पेस की क्षमता से 50 फीसदी लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे। अधिकतम सीमा 100 तय की गई है। मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। थर्मल स्केनिंग व हाथों को धोने का प्रबंध होना चाहिए। अगर इंडोर और आउट डोर में लोग इकट्ठे होते हैं तो ग्राउंड और हाल आदि के स्पेस के अनुसार 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।


