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#Corona बंदिशें: धाम व लंगर में खाना बनाने वालों का टेस्ट जरूरी- आदेश जारी
शिमला। हिमाचल में कोरोना (#Corona) के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। बीते दिनों कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में लिए फैसलों के बाद आज राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (State Disaster Management Cell) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश आज अवकाश वाले दिन जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं हो सकेगा। वर्तमान में जो मेले चल रहे हैं, उन्हें 23 मार्च तक निपटाना होगा। इसके अलावा 25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर आदि के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। संबंधित स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगी कि नियमों की अवहेलना ना हो। साथ ही कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी। वहीं, कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे।
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इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। हिमाचल में नो मास्क (Mask) नो सर्विस नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अस्पतालों, मंदिरों, लंगर सभागारों, स्कूल-कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, दुकानों, निजी कार्यालयों में बिना मास्क सेवाएं नहीं मिलेंगी। सरकार ने मास्क ना पहनने वालों पर कड़ी नजर रखने और गंभीरता से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। बसों, रेल व टैक्सियों में बिना मास्क सफर करने की अनुमति नहीं होगी। धाम व लंगर आदि लगाने से पहले खाना बनाने और परोसने वालों के कोरोना टेस्ट (Corona Test) करवाने अनिवार्य होंगे। बिना कोरोना टेस्ट और बंद परिसर व कमरे में लंगर लगाने पर रोक रहेगी। सरकार ने साफतौर पर आदेश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।