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अगर आप ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ( Income tax return) दाखिल नहीं किया है तो आप के लिए ये राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT)ने बुधवार को वित वर्ष 2019-20( आकलन वर्ष 2020-21) का आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप 10 जनवरी तक अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह समय सीमा 31 दिसंबर तक थी। यह इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2019-20 के लिए होगा।। कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 की गई।
In view of the continued challenges faced by taxpayers in meeting statutory compliances due to outbreak of COVID-19, the Govt further extends the dates for various compliances. Press release on extension of time limits issued today: pic.twitter.com/lMew09HXMq
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2020
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि कोरोना के चलते यह कदम उठाया गया है। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, जिन्होंने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म का उपयोग करे फाइल कर रहे हैं उनके अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है।कोविड-19 को देखते हुए आयकर रिटर्न (ITR) जमा कराने की समय सीमा पहले 31 जुलाई से 31 अक्टूबर 2020 की गई थी, फिर इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया गया।
आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं। करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है।
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