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अब India में नहीं चलेगी पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की Medical Degree
नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यहां की मेडिकल डिग्री को भारत में बैन कर दिया गया है। ये फैसला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है। अब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख (PAK Occupied Jammu-Kashmir-Ladakh) से डिग्री हासिल करने वालों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी। भारत में प्रैक्टिस करने के लिये POKJL के कॉलेज को भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत परमिशन लेनी होगी।
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मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (Medical Council Of India) ने कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स अब भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक-पाक अधिकृत कश्मीर के कॉलेज से मेडिकल डिग्री धारक एक व्यक्ति ने जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल से प्रैक्टिस की इजाजत मांगी थी। डिग्री की तफ्तीश के दौरान पता चला कि कि जिस मेडिकल कॉलेज से उसने डिग्री हासिल की थी, वो मान्यताप्राप्त नहीं है। इसके बाद ही ये फैसला किया गया है।

मेडिकल कॉलेजों को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मान्यता की जरूरत
नोटिस में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का इलाका भारत का अभिन्न अंग है। पाक के कब्जे वाले इलाकों में चल रहे मेडिकल कॉलेजों को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मान्यता की जरूरत है। ऐसी परमिशन यहां के किसी भी मेडिकल कॉलेज को नहीं दी गई है। इस वजह से ऐसे कॉलेज से डिग्री हासिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत छूट नहीं दी जा सकती। अधिकारी ने बताया कि इस मामले पर कई मंत्रालय के अधिकारियों ने बातचीत की है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल डॉ. आरके वत्स द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर से डिग्री हासिल किए हुए किसी भी प्रोफेशनल को प्रैक्टिस की छूट नहीं होगी।

