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Pension | Disqualified MLA | Himachal |
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन रुक जाएगी। विधानसभा बजट सेशन के आखिरी दिन आज नया संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था 14वीं विधानसभा या उसके बाद निर्वाचित होने वाले विधायकों पर लागू होगी। दरअसल, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ds सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक, 2026 dks सदन में पेश किया है।
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