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#Himachal में खुल गए Bar, सरकार ने बड़ा जिगरा रखकर दी अनुमति
Last Updated on September 16, 2020 by
शिमला/ऊना। हिमाचल सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप प्रदेश में बार (Bar) खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। निर्देशानुसार, सामाजिक दूरी का पालन तथा सैनिटाइजर का उपयोग ना करने की स्थिति में शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसके अतिरिक्त सभी कर्मियों की इन्फ्लुएंजा लक्षणों की नियमित जांच सुनिश्चित करवाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए SOP जारी कर दी है। इसके तहत बार खोलने के नियम कायदे बनाए गए हैं। सरकार के अनुसार, बार में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दो टेबलों के बीच कम से कम एक टेबल की दूरी होनी चाहिए, वहीं सैनिटाइजर की उपलब्धता और उसके बार-बार इस्तेमाल पर जोर रहेगा। बार में एंट्री के वक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी किया गया है। प्रवेश और बाहर जाने के रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइजर रखा जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी किया गया है, साथ ही वेटर और अन्य कर्मियों के लिए मास्क और ग्लब्स जरूरी रहेंगे। केवल एक ही परिवार या ग्रुप के सदस्यों को ही एक ही टेबल शेयर पर बैठने की इजाजत होगी। बार के खुलने और बंद होने का वक्त पहले से तय नियमानुसार होगा।
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गौरतलब है कि 25 मार्च को कोरोना के कारण लॉकडाउन (Lockdown) के साथ ही प्रदेश में बार भी बंद कर दिए गए थे। करीब 6 महीने बाद प्रदेश में तय नियम कायदों के साथ बार खुल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की थी, वहीं जल्द ही अब हिमाचल में होटल भी पूरी तरह से खुल जाएंगे। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में टूरिस्ट के लिए कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट और बुकिंग वाले नियम खत्म कर दिए हैं। अब कोई भी प्रदेश में आ जा सकता है।
ऊना में बाहरी राज्यों से बिना पास व पंजीकरण के आ सकते हैं लोग
उधर, ऊना से मिले इनपुट के मुताबिक जिला ऊना में अब बाहरी राज्यों से लोग बिना पास व पंजीकरण (Registration) के भी आ सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि ऊना जिला के सभी अंतर-राज्यीय एंट्री प्वाइंट्स से पर्यटकों सहित सभी लोगों को आने के अनुमति होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों में अगर फ्लू जैसे लक्षण हैं, तो वह 10 दिन के लिए घर पर ही खुद को आइसोलेट करें तथा इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देकर अपना कोविड टेस्ट अवश्य कराएं। आइसोलेशन की अवधि में खुद को परिवार के सदस्यों से अलग रखें। उन्होंने कहा कि अब बाहर से आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा तथा यह सिस्टम धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले से जिला ऊना के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं, चरणबद्ध तरीके से उनके टेस्ट करवा कर उन्हें घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। संदीप कुमार ने कहा कि अब लोगों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व बार-बार हाथ धोने के नियम का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति अपने-अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। साथ ही आस-पड़ोस में अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो उसके साथ सहयोग करें।