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छात्रा छेड़छाड़ मामला में आरोपी प्रिंसिपल सस्पेंड, हिमाचल हाई कोर्ट से मिली जमानत
रोहडू। सीमा कालेज (Seema College) की छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में प्रिंसिपल (Principal) पर गाज गिर गई है। छात्रा के साथ अश्लील बातें करने के आरोप में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग (Education Department) ने अगले आदेशों तक एससीईआरटी सोलन (SCERT Solan) के कार्यकारी प्रिंसिपल को तैनाती दी गई है। शिक्षा सचिव से बिना पूछे जिला मुख्यालय को छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। कार्यकारी प्रिंसिपल के खिलाफ रोहडू पुलिस (Rohru Police) ने मामला दर्ज किया है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग (Phone Call Recording) की जांच के बाद कॉलेज के वुमन सेल ने थाने में इस घटना की शिकायत की है। इस पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को शिक्षा सचिव (Education Secretary) की ओर से सस्पेंड करने के लिखित निर्देश जारी हुए हैं। पीजी कॉलेज सीमा के वुमन सेल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक छात्रा जब प्रिंसिपल के कमरे में स्कॉलरशिप का फार्म भरवाने गई तो उसको फोन पर बात करने के लिए कहा। आरोप हैं कि छात्रा ने जब फोन किया तो प्रिंसिपल ने उसके साथ अश्लील बातें शुरू कर दीं। तंग आकर छात्रा ने प्रिंसिपल की फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसकी शिकायत वमेन सेल में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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अखिल भारतीय जनबादी महिला समिति ने जताया विरोध
अखिल भारतीय जनबादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने रोहड़ू में छात्रा के साथ छेड़खानी को लेकर कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश महिला समिति बार.बार यह मांग कर रही है कि हर एक कार्यालय और शिक्षण संस्थानों में कमेटियों का गठन होना चाहिएए जो कमेटी इस मामले की तुरंत छानबीन करे। जनवादी महिला समिति ने यह महसूस किया है कि सरकार आरोपियों के साथ खड़ी हैए ना कि पीड़िता के साथ। क्योंकि सरकार आज महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। महिला सुरक्षा के बड़े.बड़े वादे किए थेए लेकिन आज प्रदेश में महिला पुरुष का आंकड़ा भी कम हुआ है। आज महिलाओं को संख्या कम हो गई है। महिला समिति मांग करती है कि सीमा कालेज के आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी करवाई होनी चाहिए।
आरोपी प्रिंसिपल को हिमाचल हाई कोर्ट से मिली जमानत
माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा छात्रा के साथ अश्लील बातें करने के आरोपी सीमा कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आरोपी प्रिंसिपल को अन्तरिम राहत देते हुए 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए। कार्यकारी प्रिंसिपल के खिलाफ रोहडू पुलिस ने गत 24 दिसंबर को अभियोग संख्या 143 /21 अधीन धारा 354 ए व 354 डी भारतीय दंड संहिता थाना रोहड़ू में पंजीकृत किया गया है।
फोन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बाद कॉलेज के महिला सेल ने थाने में इस घटना की शिकायत की थी। पीजी कॉलेज सीमा के महिला सेल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक छात्रा जब प्रिंसिपल के कमरे में स्कॉलरशिप का फार्म भरवाने गई तो उसको फोन पर बात करने के लिए कहा गया। प्रिंसिपल पर आरोप है कि जब छात्रा ने फोन किया तो उसने छात्रा के साथ अश्लील बातें शुरू कर दीं। तंग आकर छात्रा ने प्रिंसिपल की फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसकी शिकायत महिला सेल में की गई। मामले पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
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