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हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की निजी स्कूलों को दो टूक, करना होगा ऐसा
धर्मशाला। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (Himachal School Education Board) ने दो टूक कहा है कि निजी स्कूलों को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकें ही पढ़ानी होंगी। यदि औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किसी निजी स्कूल (Private Schools) में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकें (Textbooks) नहीं पढ़ाई जा रही हैं तो संबद्धता रेगुलेशन में निर्धारित नियमानुसार संस्थान की संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसके लिए स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होंगे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी (Dr. Suresh Kumar Soni) ने बताया कि हिमाचल के सभी राजकीय एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों एवं प्रायोगिक पुस्तकों को ही पढ़ाएंगे।
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इसके अतिरिक्त संबद्धता विनियम 16.3.4(n) के अनुसार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को केवल बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों व प्रायोगिक पुस्तकें (Experimental Books) को ही अपने संस्थानों में पढ़ाना अनिवार्य है। पहली से लेकर जमा दो कक्षा तक (वाणिज्य संकाय को छोड़कर) सभी विषयों कि पाठ्यपुस्तकें बोर्ड द्वारा मुद्रित की गई हैं, इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया जाता है कि कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए कंप्यूटर साइंस, विज्ञान, जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर साइंस (Computer Science), विज्ञान संकाय की प्रायोगिक पुस्तकों का दो वर्ष से बोर्ड मुद्रण करवाया जा रहा है। यह पाठ्यपुस्तकें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पुस्तक वितरण व मार्ग दर्शन केंद्र तथा बोर्ड से पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन प्रायोगिक पुस्तकों को प्रायोगिक कार्य के लिए छात्रों को उपयोग किया जाना अनिवार्य है। अतः सभी राजकीय एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं प्रायोगिक पुस्तकों को बोर्ड के संबंधित जिले के नजदीक में स्थित पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र अथवा बोर्ड से पंजीकृत क्षेत्र के पुस्तक विक्रेता से क्रय करें।
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