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शिमला। हिमाचल (Himachal) के लाखों कामगारों के लिए राहत भरी खबर है, उन्हें अप्रैल (April) माह से बढ़ी हुई दिहाड़ी (Increased wages) मिलेगी। इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इससे छह लाख के आसपास कामगार लाभान्वित होंगे। श्रम एवं रोजगार सचिव केके पंत (KK Pant) ने अधिसूचना जारी की है। न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति ने न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफा करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को सरकार ने कर लागू कर दिया है। अब अकुशल मजदूरी दर प्रतिदिन 275 रुपए और 8250 रुपए मासिक होगी। इससे पहले तक ये 250 रुपए चली आ रही थी। अर्धकुशल को 292 रुपए प्रतिदिन और महीने में 8760 रुपए मिलेगी। अभी इस श्रेणी के मजदूरों को 265 रुपए दिहाड़ी मिलती है।
कुशल कामगारों की दिहाड़ी अब 319 रुपए और 9575 रुपए मासिक हो गई है। मौजूदा समय में यह दिहाड़ी 292 रुपए है। मनरेगा के काम में लगे मजदूरों पर यह बढ़ी हुई दिहाड़ी लागू नहीं होगी। बढ़ी हुई दिहाड़ी महिला और पुरूष को एक समान मिलेगी। सुरंगों के अंदर कार्यरत कामगारों (Workers) को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी की गई है। गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अव्यस्थित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के विभिन्न वर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस फीसद अधिक बढ़ोत्तरी लागू होगी। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से 25 फीसद अधिक होगी।
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