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पोस्ट ऑफिस से ब्याज मिलने का नियम बदल गया, जल्द करना होगा ये काम
पीपीएफ (PPF) के नियमों में बदलाव के बाद अब पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स (Savings Schemes) से जुड़े नियम भी बदल (Changed) गए हैं। इंडिया पोस्ट (India Post) ने अब पोस्ट ऑफिस से सेविंग पर मिलने वाला ब्याज के नियम को बदल दिया है। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम और टाइम डिपॉजिट अकाउंट से ब्याज का पैसा कैश में लेते हैं तो यह खबर ध्यान से पढ़ें।
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पहली अप्रैल 2022 से अब यह पैसा आपको कैश में नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से एमआईएस एससीएसएस या टीडी अकाउंट (MIS SCSS or TD Account) पर मिलने वाले ब्याज को पहली अप्रैल से सीधे निवेशकों के बचत खातों में भेजा जाएगा।
ये नियम सभी के लिए लागू होगा चाहे ब्याज का पैसा मासिक, तिमाही या वार्षिक रूप से लेते हो। यदि किसी निवेशक (Investor) ने अपनी बचत योजना से बैंक या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट लिंक नहीं कराया है तो आपको पहली अप्रैल से समस्या आ सकती है। इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 मार्च 2022 से पहले पोस्ट ऑफिस स्कीम को सेविंग अकाउंट से लिंक करा लें।
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31 मार्च तक आपने यदि दोनों अकाउंट को लिंक नहीं कराया तो पहली अप्रैल के बाद मिलने वाला ब्याज पोस्ट ऑफिस (Post Office) के विविध कार्यालय खाते में जमा कर दिया जाएगा। एक बार ब्याज की राशि विविध कार्यालय खाते (Miscellaneous Office Account) में जमा होने पर यह केवल डाकघर के बचत खाते या चेक (Post Office Savings Account or Cheque) के द्वारा ही दी जाएगी। पांच साल की मंथली इनकम स्कीम में ब्याज के पैसे का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है, जबकि पांच साल वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है, वहीं टीडी अकाउंट का ब्याज सालाना आधार पर किया जाता है। इसलिए जल्द से पोस्ट ऑफिस स्कीम को सेविंग अकाउंट से लिंक करा लें।