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Sajjan Kumar को उम्रकैद, 1984 में बाप-बेटे को जिंदा जलाने के मामले में हुई सजा
Sajjan Kumar : सिख विरोधी दंगे (Anti-Sikh riots 1984) के मामले में दोषी कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को उम्रकैद की सजा (life imprisonment) सुनाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने आज सजा पर फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था
पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। मामला दंगों में 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। घटना के दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे। इस समय वे दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
