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छात्रा से छेड़छाड़ मामले में स्कूल प्रवक्ता को 6 साल की कैद,10 हजार जुर्माना
Himachal News: शिमला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए छह साल के लिए जेल भेज दिया है। अदालत ने इस मामले में कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
6 नवंबर 2024 को दर्ज किया था मामला
शिमला जिले के सुन्नी थाने में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला 6 नवंबर 2024 को दर्ज किया गया था। आरोपी की पहचान 46 वर्षीय जय प्रकाश के रूप में हुई है। जयप्रकाश सुन्नी तहसील के करयाली गांव का निवासी है। घटना के समय वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता
के पद पर तैनात था ।छात्रा ने अपनी आपबीती सहपाठियों को बताई, जिसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
गवाहों के आधार पर दोषी पाया
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप/पॉक्सो), शिमला ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जय प्रकाश को दोषी पाया। अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 10 के तहत 6 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा ना करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
संजू चौधरी
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