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अब दुकानदारों को भी मिलेगी 3000 रुपए पेंशन, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
Last Updated on February 18, 2022 by admin
दुकानदारों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन (Pension) मिलने का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।
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दरअसल, सरकार की तरफ से खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लाई गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना को साल 2019 में शुरू किया था। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यापारी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या उससे कम होना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें बिजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3000 रुपए महीने की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।बता दें कि योजना में केंद्र सरकार की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले के खाते में अंशदान किया जाता है। हालांकि, स्कीम से जुड़ने वालों को 60 वर्ष की आयु तक बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कंट्रीब्यूशन करना होगा। वहीं, अगर योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉमिनी (पति/पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोलमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता और जनधन खाता होना अनिवार्य है। इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए क जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं।