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सुख सरकार ने डीजीपी संजय कुंडू के ट्रांसफर ऑर्डर किए रद्द
Last Updated on January 31, 2024 by Himachal Abhi Abhi
DGP Sanjay Kundu: लेखराज/ शिमला। सुख सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजीपी संजय कुंडू के ट्रांसफर ऑर्डर (Transfer Order) रद्द कर दिए है। सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर 30 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष विभाग लगाया था। इन आदेशों के खिलाफ संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से कुंडू को राहत मिली है। अब जाकर सरकार ने डीजीपी कुंडू के ट्रांसफर ऑर्डर वापस लिए हैं।
क्या था पूरा मामला….
दरअसल, पालमपुर के कारोबारी ने प्रॉपर्टी विवाद (Property Dispute) में डीजीपी पर धमकाने के आरोप लगाए थे और ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। कांगड़ा में कारोबारी निशांत को दो बाइक सवारों ने धमकाया था, साथ ही डीजीपी दफ्तर से भी कारोबारी को कई फोन कॉल्स किए गए थे। मामले को लेकर कारोबारी ने हाईकोई में शिकायत दी और केस दर्ज करवाया था। इसी कड़ी में डीजीपी और कांगड़ा एसपी को कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए थे। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था।