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SC ने पलटा छावला गैंगरेप और मर्डर केस का फैसला, सभी आरोपियों को किया बरी
दिल्ली के छावला रेप और मर्डर केस (Chhawla Gang Rape and Murder Case) में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी करार दिए जाने के बाद दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) द्वारा मौत की सजा पाने वाले तीन दोषियों को बरी कर दिया है।
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बता दें कि छावला का ये मामला दस साल पुराना है। इस मामले में दिल्ली की अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार कर मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषियों द्वारा सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील की गई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है।
ये है मामला
साल 2012 में 9 फरवरी को उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली 19 साल की युवती अपने काम से फ्री होकर घर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में तीन लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद उन्होंने लड़की को कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से पीटा, उसके शरीर में जगह-जगह सिगरेट दागे और उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया।
वहीं, पीड़िता के परिवार ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। छानबीन के दौरान पुलिस को युवती का शव हरियाणा के रेवाड़ी में बेहद बुरी हालत में मिला। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत के कारणों का खुलासा हुआ।