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परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट में गुहार लगाने को कहा
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कहा कि परमबीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, वो बेहद गंभीर हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वो इस मामले की सीबीआई जांच (CBI investigation) के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस सुधार पर दिए गए कोर्ट के फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस सुधार का मुद्दा तभी उठता है, जब राजनीतिक हलचल में ज्यादा उथल-पुथल होती है।
हालांकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और उन्होंने कहा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट (High Court) जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मंजूर की जाती है।
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वहीं, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के लेटर बम के बाद गंभीर आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार देर रात सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है, ऐसे में सीएम के साथ गृह मंत्री की मुलाकात अहम हो सकती है।