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PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से लगेगा टैक्स, जानिए क्या होगा असर
Last Updated on February 8, 2022 by admin
देश में एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization) (EPFO) में अकाउंटधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। पीएफ खाते में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है, लेकिन अब पीएफ (PF) के नियमों में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। अब पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा।
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जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। बता दें कि पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था। अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, जिनमे केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। नए नियमों का उद्देश्य हाई इनकम वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना है।
नए PF नियमों के मुख्य बातें-
बता दें कि टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे। जबकि, मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बंट जाएंगे। नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा क्योंकि इसकी तारीख 31 मार्च, 2021 होती है। नए पीएफ नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो सकते हैं। बता दें कि सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है।
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टैक्सपेयर्स को नहीं पड़ेगा फर्क
बता दें कि इस नए नियम के लागू होने के बाद 2.5 लाख रुपए की लिमिट का फायदा ज्यादातर पीएफ सब्सक्राइबर्स को होगा, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को नए नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, ये हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा यानी अगर आपकी सैलरी कम है या एवरेज है तो आपको इस नए नियम से फर्क नहीं पड़ेगा।