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Bilaspur Firing Case : गोलीकांड के आरोपी को छह दिन का पुलिस रिमांड, दूसरे को 14 दिन की हिरासत
Bilaspur Firing Case : बिलासपुर कोर्ट (Bilaspur session Court) के बाहर हुए गोलीकांड (Firing) में शामिल आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट (Court) में पेश किया गया जहां से एक आरोपी को छह दिन का पुलिस रिमांड (Police Remand) मिला है। वहीं, एक अन्य आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर पहले भी कई केस दर्ज हैं। वहीं, इस गोलीकांड का मास्टर माइंड पुरंजन ठाकुर (Master Mind Puranjan Thakur) की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
आरोपियों पर पहले भी कई केस दर्ज
बिलासपुर गोलीकांड (Bilaspur Shooting) के दोनों आरोपियों को पांच दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। इसमें आरोपी शूटर सन्नी गिल को छह दिन का रिमांड और आरोपी अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा गया। गौर हो, बिलासपुर सेशन कोर्ट (Bilaspur Session Court) के बाहर 20 जून को गोली चली थी जो पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला करने वाले घुमारवीं के सौरभ को लगी थी। इस दौरान पुलिस ने एक गोलीबाज को गिरफ्तार कर लिया था जबकि, एक को अगले दिन पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर (Former MLA Bamber Thakur) ने बेटे पुरंजन ठाकुर ने शूटर्स को हायर किया था। पुलिस रिमांड में आरोपी शूटर्स ने इस बात को कबूल किया है। बता दें, गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों पर पंजाब में भी कई केस दर्ज हैं।

