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आप चाहकर भी छिपा नहीं सकते अपनी इनकम, कल से सरकार करने जा रही है ये बड़ा इंतजाम
Last Updated on March 31, 2022 by sintu kumar
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने करने की आज आखिरी तारीख है। अगर आप ने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो तुरंत ये काम करे। वरना आप को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसे लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जिसके मुताबिक अगर 31 मार्च के बाद आप तीन माह के अंदर आधार को पैन कार्ड से लिंक करते हैं तो और को 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जुर्माने के भुगतान के बाद आपका पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा। पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने या पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है।
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किसी भी बैंक (Bank) में खाता खुलवाने के लिए अब पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड बहुत जरूरी हो गया है। पैन कार्ड के बिना आप बैंक से लेकर आॅफिस तक कोई पैसे का लेन-देन नहीं कर सकते है। पैसों की ट्रांजेक्शन (Transaction) करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। वहीं, अब आधार कार्ड (Aadhar Card) से पैन कार्ड को भी जोड़ा जा रहा है। पहले इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर, 2021 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2022 कर दिया गया था।
ऑनलाइन ऐसे लिंक करें पैन और आधार
– पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
–साइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
– यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है।
–जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा। OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा।