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ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब कोई भी व्यक्ति बिना रिजर्वेशन (Reservation) के ट्रेन में यात्रा कर सकता है। भारतीय रेलवे ने इसके लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। नियमों के तहत अगर कभी किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर करना पड़े तो वह केवल प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेकर भी ट्रेन में चढ़ सकता है।
भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर प्लेटफॉर्म टिकट बनवा सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत होगा कि व्यक्ति ने किस स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। प्लेटफॉर्म टिकट मिलने के बाद व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर सकता है।
भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नियम के अनुसार, प्लेटफॉर्म टिकट मिलने के बाद व्यक्ति को प्लेटफॉर्म टिकट टीटीई (TTE) (Travelling Ticket Examiner) के पास लेकर जाना होगा। टीटीई प्लेटफॉर्म टिकट के हिसाब से व्यक्ति का टिकट बनाता है यानी टीटीई प्लेटफॉर्म टिकट पर लिखी हुई जगह का टिकट बना देगा।
प्लेटफॉर्म टिकट से सफर करने पर व्यक्ति को 250 रुपए का शुल्क देना होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने खुद से जाकर टिकट नहीं बनवाया है या वह बिना टिकट के पाया जाता है तो टिकट चेकर व्यक्ति से उस प्लेटफॉर्म जहां से उसने ट्रेन में सफर शुरू किया है और जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक के लिए शुल्क चार्ज कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति को प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करते वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है और टिकट के विकल्प के रूप में हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ट्रेन में टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को भी अलॉट नहीं कर सकता है, लेकिन दो स्टेशन के बाद टीटीई रैक वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है।
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