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ट्रैकर्स छह रूट पर 15 हजार फीट की ऊंचाई से ज्यादा नहीं कर सकेंगे ट्रैकिंग
कुल्लू। जिला के छह ट्रैकिंग रूट (Six Tracking Routes) पर ट्रैकर्स 15 हजार फीट की ऊंचाई से ज्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। डीसी कुल्लू, अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों के अनुसार तेंतू पास, मनाली पास, सारा उगमा पास, एनिमल पास, डेबसा पास और गुंथर पास (Tentu Pass, Manali Pass, Sara Ugma Pass, Animal Pass, Debsa Pass and Gunther Pass) के रूट पर उपरोक्त ऊंचाई से ज्यादा ट्रैकिंग पर मनाही होगी। इन रूट पर पर्वतारोहण की अनुमति आईएमएफ की अनुमति और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली (Atal Bihari Vajpayee Mountaineering Institute Manali) के निदेशक को सूचित करने के बाद ही मिलेगी।
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इसके लिए टूर ऑपरेटर और टीम लीडर (Operator and Team Leader) जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जिला के 15 हजार फीट से ऊंचाई वाले रूट (Routes higher than 15 thousand feet) पर ऑपरेटर और टीम लीडर पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक को सूचित करेंगे। इसके लिए भी संबंधित सभी अनुमतियां प्रशासन से लेनी होंगी। इसी तरह 9 हजार से लेकर 15 हजार फीट तक की ऊंचाई के बीच में कोई भी ट्रैकिंग गतिविधियां संबंधित डीएफओ की अनुमति के बिना नहीं हो सकतीं। ट्रेकिंग पर जाने वाले सभी ट्रेकर्स की सूचना डीएफओ को पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक को रोजाना आधार पर देनी सुनिश्चित करना होगा।
जिला कुल्लू आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Kullu Disaster Management Authority) को भी इस संबंध में सूचित करना अनिवार्य होगा। सूचना देने के लिए फॉर्मेट भी जारी किया गया है। उपायुक्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा उपकरणों, आवश्यक दवा और प्राथमिक उपचार किट के ट्रैकिंग पर नहीं जा सकते हैं। ये आदेश पूरे जिला कुल्लू पर लागू रहेंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो नियमों के अनुसार उसे जेल हो सकती है जोकि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है।