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बुरी खबर! 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द देखें नया आदेश
Last Updated on December 17, 2021 by admin
नई दिल्ली। 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन (Registration) रद्द होने जा रहा है। पहली जनवरी, 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल (Diesel) से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यह दिल्ली (Delhi) में होने जा रहा है। हालांकि इन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाएगा, ताकि अन्य जगहों पर उनका फिर से पंजीकरण किया जा सके। हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि 15 साल या उससे अधिक पूरे कर चुके डीजल वाहनों को कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पास इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प होगा। परिवहन विभाग (Transport Department) के बयान में कहा कि एनजीटी (NGT) के आदेश का पालन करते हुए विभाग सबसे पहले अगले साल पहली जनवरी को दिल्ली में उन सभी अयोग्य डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगा, जिन्होंने उस तारीख को 10 साल पूरे कर लिए हैं या पूरे कर लेंगे।
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दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे डीजल वाहनों के मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प होगा, यदि वे उनका उपयोग जारी रखना चाहते हैं। कुछ हफ्ते पहले, दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह ईवी किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी। पुरानी गाड़ियों के मालिक दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों से ऐसे पुराने पेट्रोल या डीजल वाहनों को पैनल में शामिल इलेक्ट्रिक किट के साथ वापस ले सकते हैं। इसके अलावा वाहन मालिकों के पास पुराने वाहनों को स्क्रैप करना ही एकमात्र विकल्प होगा। दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) की टीमें पहले से ही ऐसे पुराने वाहनों को जब्त कर स्क्रैप करने के लिए भेज रही हैं।