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बड़ी खबरः PTA शिक्षकों के नियमितिकरण का रास्ता साफ, #High_Court ने खारिज की सभी याचिकाएं
Last Updated on December 2, 2020 by Sintu Kumar
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने पीटीए शिक्षकों (PTA Teachers) को नियमित करने संबंधित राज्य सरकार( State government) के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई कर स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण( Regularization) अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाएं खारिज होने पर अब इन अध्यापकों के नियमितीकरण में कोई अड़चन नहीं रह गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात प्रदेश सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिकाओं आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया।
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याचिका कर्ताओं के अनुसार सरकार द्वारा पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का फैसला सरासर गलत था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे फैसले में कोई ज़िक्र नहीं है। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। जिसके आधार पर ही राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया।