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#SupremeCourt पहुंचा Dr. Rajiv Bindal का भर्ती घोटाला मामला, सरकार को नोटिस
शिमला। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉ राजीव बिंदल (Dr. Rajeev Bindal) मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। नगर परिषद सोलन का 22 साल पुराना तथाकथित भर्ती घोटाला (Illegal Requirement) मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिला कोर्ट से मामला रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए 35 लोगों को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश सुनाया है।
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इस विशेष अनुमति याचिका का जवाब डॉ. राजीव बिंदल और नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर सहित 35 लोगों को चार सप्ताह में देना है। ये मामला मशहूर वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) देख रहे हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने बीते साल बिंदल के खिलाफ इस केस को वापस ले लिया था और इसके बाद मामले को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। बाद में नाहन के एक समाजसेवी अनिल कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है।
ये है पूरा मामला
वर्ष 1998 से 2000 के दौरान सोलन नगर परिषद (Solan Nagar parishad) में करीब 24 भर्तियां हुईं थी। डॉ. बिंदल उस समय नगर परिषद के अध्यक्ष थे। उन पर ये आरोप था कि उन्होंने नियम दरकिनार कर चहेतों को नौकरी पर रखा। बीजेपी के बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई तो इस मामले पर जांच बिठाई गई। कांग्रेस ने डॉ. बिंदल के खिलाफ विजिलेंस में केस दर्ज करवाया। शुरुआत में बिंदल समेत 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये मामला सोलन की अदालत में चल रहा था। जनवरी 2019 में सरकार ने ये मामला वापस ले लिया था। अब फिर से ये मामला ओपन हुआ है।

