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धर्मपुर विकास खंड पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के सरकार को आदेश
Last Updated on March 5, 2021 by Sintu Kumar
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मंडी (Mandi) जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिए कि वह 3 सप्ताह के भीतर चुनाव से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं तैयार करे। कोर्ट के आदेशानुसार यह औपचारिकताएं चुनाव से 3 महीने पहले अधिसूचित की जानी है। इन औपचारिकताओं में रिऑर्गेनाइजेशन, बाईफर्केशन, सेपरेशन अथवा पंचायतों का पुनर्गठन करने की सूरत में नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर (Reservation Roster) तैयार करना शामिल है जो बदली हुई जनसंख्या पर आधारित हो।
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इस तरह से तैयार रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर लोगों को आपत्तियां भी हो सकती हैं। इसलिए कोर्ट ने टूटू और चौपाल विकासखंड के चुनावों संबंधी मामले में आदेश (Order) दिए थे कि रोस्टर और मतदाता सूची संबंधी अधिसूचना चुनावों से 3 माह पहले अधिसूचित हो जानी चाहिए, ताकि अदालतें समय पर आपत्तियों का निपटारा कर सकें। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने उन्ही आदेशानुसार धर्मपुर ब्लॉक (Dharampur Block) के चुनावों से जुड़ी औपचारिकताएं 3 सप्ताह के भीतर पूरी करने के आदेश दिए। प्रार्थी पवन कुमार का आरोप था कि सरकार ने इस बार आरक्षण रोस्टर में कथित रूप से धांधली बरती है। मामले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित करने पर आपत्ति जताई गई थी।