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आरबीआई की मास्टरकार्ड पर बड़ी कार्रवाई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक
Last Updated on July 15, 2021 by Sintu Kumar
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे नए (Debit-Credit Cards)डेबिट या क्रेडिट कार्ड व प्रीपेड कार्ड (Prepaid Cards) जारी करने पर रोक (Ban)लगा दी है। आरबीआई की ये कार्रवाई मास्टरकार्ड (Mastercard)की ओर से आंकड़ों के रखरखाव नियमों का पालन नहीं करने पर लिया है। ये प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होंगे। आरबीआई (RBI)के मुताबिक पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय और मौके देने के बावजूद मास्टरकार्ड नाकाम रहा है। इसलिए ये कार्रवाई (Payment and Settlement System Act)पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सेक्शन 17 के तहत की गई है।
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इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ये भी साफ किया है कि इस कदम से मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगी। मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जो देश में कार्ड नेटवर्क को ऑपरेट करता है। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को पेमेंट सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों, फिनटेक के लिए डेटा स्टोरेज से जुड़े नियम जारी किए थे। इन नियमों के मुताबिक सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को पेमेंट ट्रांजेक्शन (Payment Transactions) की एंड.2.एंड डिटेल सभी जुटाई गई जानकारी, ग्राहकों का डेटा वगैरह आंकड़ों का स्टोरेज सिर्फ भारत में करना था। इन नियमों को लागू करने के लिए कंपनियों को 6 महीने का वक्त दिया गया था।