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HC: निगम आयुक्त को लगाई कड़ी फटकार, बहुमंजिला भवन को तुरंत गिराने के दिए आदेश
प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम चिल्ड्रन पार्क (Children Park) में बुक कैफे और सार्वजनिक शौचालय बनाने पर निगम आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने संजौली स्थित चिल्ड्रन पार्क के गेट के पास निगम द्वारा बनाए बहुमंजिला भवन को तुरंत गिराने के आदेश पारित किए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला से इस बाबत दो हफ्ते के अंदर अनुपालना रिपोर्ट तलब की है।
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नगर निगम शिमला को चिल्ड्रन पार्क की ड्राइंग और मैप अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। स्थानीय निवासी पीयूष वोहरा की ओर से दायर आवेदन पर हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किए। आवेदन के माध्यम से अदालत को बताया गया कि चिल्ड्रेन पार्क का कुल क्षेत्र 179.41 वर्ग मीटर है, जिसमें प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय का 16.64 वर्ग मीटर क्षेत्र भी शामिल है। अदालत ने खेद जताया कि पहले ही आकार में छोटे पार्क को शौचालय बनाकर और छोटा किया जा रहा है।
चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने के खिलाफ अदालत को 51 स्थानीय लोगों ने भी शिकायती पत्र भेजा है। अदालत से शिकायत की गई है कि नगर निगम चिल्ड्रन पार्क में बुक कैफे और सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान नगर निगम को चिल्ड्रन पार्क में शौचालय न बनाये जाने के आदेश जारी किए थे। नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाए जा रहे है।
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