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हिमाचल नाबालिग ने बाइक पर महिला को दी लिफ्ट, जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म
Last Updated on November 29, 2022 by sintu kumar
पांवटा साहिब। हिमाचल के सिरमौर (Sirmaur) जिला में एक विवाहित महिला से जंगल में दुष्कर्म (Rape) किया गया है। मामला उपमंडल पांवटा साहिब से सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 27 नवंबर को उसने अपने पति से मिलने जाना था, जहां वह काम पर था। शाम को वह घर से निकलीए तो उसे रास्ते में गांव का ही रहने वाला नाबालिग (Minor) अपनी बाइक (Bike) पर मिला।
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उसने पीड़िता को बताया कि वह भी उसी ओर जा रहा है। लिहाजा उसने लिफ्ट ले ली। इसके बाद आरोपी उसे जंगल वाले रास्ते पर ले गया और शाम के वक्त उसके साथ जंगल (Forest) में जबरन गलत काम किया। साथ ही किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डीएसपी पांवटा साहिब रमाकांत ठाकुर ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है।
अध्यापक ने मासूम छात्र को कान पर मारा थप्पड़, पुलिस में मामला दर्ज
सिरमौर जिले की पांवटा साहिब (Paonta Sahib) थाना पुलिस ने एक निजी स्कूल के अध्यापक (Private School Teacher) के खिलाफ दूसरी कक्षा के छात्र के कान पर थप्पड़ मारने के चलते मेडिकल जांच (Medical Examination) के बाद चोट की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में बीर सिंह पुत्र अमर सिंह ठाकुर निवासी पांवटा साहिब ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बीर सिंह ने बताया कि उसका बेटा आदित्य चौहान शहर के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी में शिक्षा ग्रहण करता है।
अंग्रेजी विषय के स्कूल अध्यापक अनिल शर्मा ने उनके बेटे के कान पर थप्पड़ (Slap on Ear) मारा। इसके कारण बेटे को कान में दर्द हो रहा है। आदित्य का सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में चिकित्सा परीक्षण करवाया गया। चिकित्सा अधिकारी ने आदित्य को लगी चोट को Grievous in Nature पाया। मेडिकल में गंभीर चोट की वजह से पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। पांवटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि छात्र के पिता की शिकायत में अध्यापक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगामी जांच की जा रही है।