-
Advertisement
हाईकोर्ट का फैसलाः जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों के तबादले करने का हक है सरकार को
शिमला।प्रदेश सरकार कर्मचारियों के तबादले किसी भी समय करने का हक रखती है। कर्मचारी किसी निश्चित अवधि के लिए एक ही स्थान पर सेवाएं देने का कोई हक नहीं रखते। प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष के सामान्य कार्यकाल को पूरा न करने देने से जुड़े मामले को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया। प्रार्थी अब्दुल हमीद ने 1 साल 4 महीने में ही हुए अपने तबादला आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार जनहित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी अपने कर्मचारियों के तबादले करने का हक रखती है।
1 साल 4 महीने के भीतर ही स्थानांतरित करने पर कोर्ट में लगाई थी याचिका
मामले के अनुसार प्रार्थी का तबादला चुराह वन मंडल से तुंदह वाइल्ड लाइफ ब्लॉक खज्जियार को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरित किया गया था। प्रार्थी का आरोप था कि उसे 1 साल 4 महीने के भीतर ही स्थानांतरित कर दिया गया जबकि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर उसे 3 वर्ष के सामान्य कार्यकाल को पूरा किए बगैर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने उसे डीओ नोट के आधार पर स्थानांतरित करने का आरोप भी लगाया था। कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी में एक कर्मचारी का सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष तो है, परंतु इसे पूर्ण जनादेश नहीं कहा जा सकता। सरकार अपने कर्मचारी को जनहित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी अपने कर्मचारियों के तबादले करने का हक रखती है। सरकार ने प्रार्थी के तबादले को डीओ नोट के आधार पर करने के आरोप को भी नकार दिया था।