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Kangana Ranaut को कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज,मानहानि की शिकायत रद्द करने से इंकार
Kangana Ranaut : मंडी से बीजेपी सांसद (BJP MP from Mandi) कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंगना की मानहानि की शिकायत रद्द करने संबंधी दर्ज याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका 2021 में बठिंडा में दर्ज हुई थी।
बठिंडा की महिला के खिलाफ किया था ट्वीट
वर्ष 2021 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली औरत कहते हुए ट्वीट किया था। इसके खिलाफ महेंद्र कौर ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। मामले की करीब 13 महीने सुनवाई चली। बठिंडा की कोर्ट ने कंगना को सम्मन जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने को कहा था। इसके बाद वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई थी।
मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि संसद की हालत ऐसी हो गई है कि वहां बैठना मुश्किल है। गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है अगर कोई देश के खिलाफ कुछ कहता है तो कांग्रेस सबसे पहले उसका समर्थन करती है।@ladyRanaut @kanaganTeam @CMOFFICEHP @kharge @AmitShah @PMOIndia pic.twitter.com/Ih2CRIAa9X
— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) August 1, 2025
-पंकज शर्मा
