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SP शिमला का सरकारी आवास खाली न करने पर DIG गांधी को नोटिस, 1.80 लाख रुपये का डैमेज चार्ज
Himachal News: हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी (TTR) संजीव कुमार गांधी को एसपी शिमला के लिए आरक्षित सरकारी आवास खाली नहीं करने पर कड़ा नोटिस जारी किया है। विभाग ने उन पर 1.80 लाख रुपये से अधिक का डैमेज चार्ज लगाया है और चेतावनी दी है कि यदि यह राशि जमा नहीं की गई, तो इसे उनके वेतन से वसूल किया जाएगा।
नियमों के तहत तय समयसीमा
जारी नोटिस के अनुसार, संजीव कुमार गांधी ने 7 फरवरी 2026 को एसपी शिमला का कार्यभार छोड़ दिया था। ‘हिमाचल प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंसेज (जनरल पूल) नियम, 1994’ के तहत तबादले के बाद अधिकारी को एक माह के भीतर सरकारी आवास खाली करना अनिवार्य होता है। इस नियम के अनुसार उनके पास आवास रखने की अनुमति 6 मार्च 2026 तक ही थी। 7 मार्च 2026 से संबंधित आवास में उनका कब्जा अनधिकृत माना गया है। इससे पहले विभाग ने 12 मई 2026 को भी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन 31 मई 2026 तक भी आवास खाली नहीं किया गया। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि उक्त राशि तत्काल प्रभाव से जमा करवाई जाए। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जून 2026 से आगे भी जब तक आवास खाली नहीं किया जाता, तब तक यह प्रतिमाह डैमेज चार्ज वसूला जाता रहेगा।
आवास खाली करने और कब्जा सौंपने के निर्देश
विभाग ने डीआईजी संजीव कुमार गांधी को तुरंत प्रभाव से आवास खाली कर उसका कब्जा मौजूदा एसपी शिमला को सौंपने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो उनके खिलाफ ‘हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमाइसेज एंड लैंड (इविक्शन एंड रेंट रिकवरी) एक्ट, 1971’ के तहत बेदखली की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
संजू चौधरी
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