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कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर रोक, आदेशों की अवहेलना करने पर ब्लैक लिस्ट होंगे पायलट
धर्मशाला। कांगड़ा (Kangra) जिला में आगामी आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। बीड़ में पैराग्लाइडिंग (Paragliding) के दौरान पायलट और पर्यटक की मौत के बाद प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के लिए कहा गया है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों और पायलटों (Pilots) का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी (District Tourism Development Officer) से कहा गया है कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया जाए। जो पायलट बार-बार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाएं, उन्हें ब्लैक लिस्ट (Black List) किया जाए।
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स्थानीय तकनीकी और रेगुलेटरी कमेटी गठित की जाए
उपमंडलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन (Paragliding Association) की सहमति के साथ स्थानीय तकनीकी और रेगुलेटरी कमेटी गठित की जाए। कमेटी पैराग्लाइडिंग को लेकर उपयुक्त मौसम और अन्य सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगी। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल (Deputy Commissioner Dr. Nipun Jindal) ने कहा कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों को पायलट और पैराग्लाइडिंग के लाइसेंस की चेकिंग के लिए दो जगहों उड़ानें भरने और उतरने वाले स्थल पर उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि बिना पंजीकरण के पैराग्लाइडिंग पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन (No Parking Zone) के आदेश भी पारित करने के लिए कहा गया है। 15 दिन के भीतर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया हैए आदेशों की अनुपालना होने पर ही पैराग्लाइडिंग पर रोक के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा।
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