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NEET पर बड़ा फैसलाः NTA ने SC में कहा- ग्रेस मार्क्स रद्द, 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम का ऑप्शन
NEET-UG Row: NEET में ग्रेस मार्किंग को लेकर NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको दोबारा परीक्षा (Examination) का विकल्प दिया जा रहा है, जो छात्र (Student) दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) के उनके ओरिजनल मार्क्स दिए जाएंगे।
काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। काउंसलिंग जारी रहेगी। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवतः 23 जून को आयोजित किया जाएगा।
परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी
सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें NEET-UG 2024 में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ‘ग्रेस मार्क्स’ की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

