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हरियाणा में बदले नियम: #Diwali पर दो घंटे तो क्रिसमस पर 35 मिनट के लिए आतिशबाजी को छूट
Last Updated on November 9, 2020 by
चंडीगढ़। देश के अन्य कई राज्यों की तरह हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने कोरोना काल के दौरान प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए दिवाली के अवसर पर पटाखा (Fire Cracker) जलाने को बैन कर दिया था। जिसके बाद से तमाम हिंदुवादी संगठनों द्वारा सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा था। इन लोगों का आरोप था कि सरकार का यह निर्णय हिंदुओं के त्योहार का अपमान है। हालांकि अब हरियाणा सरकार ने अपना फैसला पलटते हुए आतिशबाजी करने के लिए थोड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8-10 बजे तक और क्रिसमस व न्यू ईयर की रात को 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है।
व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसलिए दो घंटे की छूट दी गई
हरियाणा सारकार की तरफ से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि सिर्फ लाइसेंस वाले व्यापारियों के ज़रिए ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ऐसे (पटाखों के) ऑर्डर नहीं लेंगी। इससे पहले सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस फाइसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसलिए दो घंटे की छूट दी गई है। बता दें कि बढ़ते वायु प्रदूषण और कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत अन्य कई राज्यों में इस बार दिवाली पर आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक लगाई हुई है।
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बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बाद आतिशबाजी विक्रेताओं ने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चोटाला को पत्र लिखकर आतिशबाजी की बिक्री के लिए दो घंटे की छूट देने की मांग की थी। पटाखा कारोबारियों का कहना था कि आतिशबाजी पर पूरी तरह बैन लगने से यह कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। व्यापारियों की अरबों रुपये की रकम इस कारोबार में फंसी हुई है। अगर इस कारोबार को छूट न मिली तो बहुत से लोग बुरी तरह बर्वाद हो जाएंगे।