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हिमाचल: Corona Curfew के आदेशों में किया आंशिक संशोधन- जाने
शिमला। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5 मई को हिमाचल में कोविड-19 (Covid-19) के नियंत्रण से संबंधित आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा 7 मई की सुबह 6 बजे से 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाए जाने के संबंध में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जारी आदेशों के अनुसार पुलिस (Police), गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निगम सेवाएं के साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे। इस सूची में सूचना एवं जन संपर्क विभाग को भी शामिल किया गया है।
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प्रवक्ता ने कहा कि 5 मई, 2021 को जारी आदेशों के बिंदू संख्या 10 के भाग 4 में राज्य सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों को लॉकडाउन के दौरान बंद रखने का उल्लेख है। संशोधित आदेश के अनुसार, लॉकडाउन (Lockdown) शब्द को कर्फ्यू पढ़ा जाए। इसी तरह बिंदू संख्या 11 में लॉकडाउन के दौरान सामान्य परामर्श के अंतर्गत प्रयोग किए गए लॉकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए। बिन्दू संख्या 14 में दंडात्मक प्रावधान के तहत भी प्रयोग लॉकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए।