-
Advertisement
गुडिया मामला: जज से बोला नीलू चरानी-सर मैने रेप नहीं किया, अदालत ने दोषी करार दिया
शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला के बहुचर्चित कोटखाई रेप और मर्डर केस (Kotkhai Rape and Murder case) (गुडिया मामला) में आरोपी नीलू चरानी (Nillu Charani) को दोषी करार दे दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने बुधवार दोपहर बाद यह फैसला सुनाया है। हालांकि, अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है। 11 मई को बहस के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अदालत में 14 अहम दलीलों में से 12 दलीलें दोषी के खिलाफ गईं। बुधवार को पूरे मामले की वुर्चुअली सुनाई हुई। आरोपी नीलू कंडा जेल से ऑनलाइन (Online) ही कोर्ट रूम से जुड़ा था। दोषी करार होने के बाद नीलू ने जज से कहा, “सर- मैंने रेप नहीं किया” है। लेकिन जज ने नीलू की दलील को नहीं सुना और कहा कि आपने, रेप और मर्डर किया है। कोर्ट ने माना कि गुड़िया के शरीर पर मिले काटने के निशान और नीलू के डेंचर का मिलान भी हुआ है। वहीं, घटना के दौरान नीलू की मौजूदगी भी घटनास्थल के पास पाई गई है।
यह भी पढ़ें: गुड़िया मर्डर केस में अंतिम फैसले की आ गई घड़ी- जानने के लिए पढ़ें खबर
परिजनों ने दोबारा जांच की उठाई है मांग, 3 को होगी सुनवाई
आपको बता दें कि सीबीआई जांच से असंतुष्ट गुडिया के परिजनों ने हाईकोर्ट में मामले की दोबारा जांच की मांग भी रखी है। जिसकी सुनवाई पहले 9 अप्रैल को डबल बेंच कोर्ट मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। मामले में दोबारा से जांच होगी या नही इसके लिए अगली सुनवाई 3 मई को निर्धारित की गई है। गुड़िया के परिजन सीबीआई जांच से असंतुष्ट है और मामले की फिर से जांच करने की मांग कर रहे हैं।
क्या था मामला
बता दें कि हिमाचल की राजधानी शिमला (Shimla) जिले के कोटखाई के महासू स्कूल की दसवीं कक्षा की छात्रा 4 जुलाई 2017 को स्कूल से आने के बाद अचानक लापता (Missing) हो गई थी। दो दिन बाद 6 जुलाई को उसकी लाश दांदी के जंगल में नग्न अवस्था में पाई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। शुरूआत में शिमला पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज कर इस मामले की जांच की और पांच आरोपी भी गिरफ्तार किए। लेकिन एसआईटी जांच से जनता संतुष्ट नहीं हुई जिसके चलते सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ये पांचों आरोपी बाद में बेल पर छोड़ दिए गए थे और सीबीआई की ओर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 18 जुलाई 2017 को कोटखाई थाने में एक आरोपी सूरज की संदिग्ध मौत के बाद जनाक्रोश भड़का। केंद्र की ओर से सीबीआई जांच को लेकर स्थिती स्पष्ट नहीं हो पाने और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिती बिगड़ते देख सरकार सीबीआई जांच को लेक हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश जारी किए। सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल 2018 को एक नीलू नामक एक चिरानी को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ जुलाई 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था। अब नीलू को दोषी करार दिया गया है।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group