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Breaking : देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती को मिली जमानत
Last Updated on June 30, 2020 by Sintu Kumar
शिमला। देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती (Former CPS Neeraj Bharti) को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। नीरज की जमानत याचिका पर सत्र न्यायाधीश शिमला की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट से 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। पुलिस उन्हें छोटा शिमला थाना ले गई है, उसके बाद कैथू जेल ले जाया जाएगा, जहां पर सारी औपचारिकता करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा। बता दें कि देशद्रोह के मामले में नीरज भारती चार दिन के रिमांड पर थे, जोकि आज ही पूरा हुआ है। इससे पहले पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज सुबह उन्हें सीआईडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया गया था। सीआईडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा था। दूसरी तरफ, नीरज भारती ने अपने वकील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। दो बजे के बाद सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
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बता दें कि 26 जून को पूर्व सीपीएस नीरज भारती की गिरफ्तारी हुई थी। सोशल मीडिया पर देश विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच सीआईडी शिमला (CID Shimla) ने नीरज भारती को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ शिमला में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज (FIR) की गई थी। एडवोकेट नरेंद्र गुलेरिया ने एक शिकायत पत्र गुप्तचर विभाग को प्रेषित किया था, जिसमें आरोप लगाया कि नीरज भारत पुत्र चंद्र कुमार निवासी जवाली, जिला कांगड़ा ने सोशल मीडिया में जो संदेश डाले हैं, उनके माध्यम से उन्होंने सरकार के खिलाफ घृणा, तिरस्कार, अवमानना, वैमनस्य आदि का दुष्प्रचार करके देश के नागरिकों में घृणा देशद्रोह को फैलाने की कोशिश की है।
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