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केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को सरकार ने जोरदार झटका दिया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) की ओर से जो नियम जारी किए गए हैं,उसमें बताया गया है कि अब आप सिर्फ एक बार ही पेंशन (Pension) निकाल पाएंगे। यानी कोई अपनी बेसिक सैलरी (Basic Salary) का एक हिस्सा निकाल लेता है तो उसे दोबारा से पेंशन निकालने की अनुमति नहीं होगी।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सिविल सर्विसेज रूल्स 1981 (Civil Services Rules 1981) के मुताबिक सरकार की तरफ से एक से ज्यादा बार पेंशन निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप एक बार में कुल पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की भी पेंशन रिवाइज होती है तो उस स्थिति में बकाया राशि को निकाला जा सकता है।
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