-
Advertisement

हाईकोर्ट से हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत,14 जुलाई को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करेगी सीबीआई
Vimal Negi case: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में HPPCL के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनका जमानत अवधि 14 जुलाई तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न करने के आदेश दिए थे। न्यायाधीश विरेंदर सिंह के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी मीणा की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, इसलिए इस मामले में सीबीआई आवश्यक पक्षकार है जबकि राज्य सरकार की अब कोई भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को प्रतिवादी बनाते हुए राज्य सरकार के स्थान पर सीबीआई को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए।
सीबीआई ने मांगा चार सप्ताह का समय
सीबीआई की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के लिए चार सप्ताह के समय की मांग की गई जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने मामले में 14 जुलाई को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए। इस मामले में दस मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने सीएम को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज व एम डी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।
कुलभूषण खजूरिया
हिमाचल अभी अभी की सभी खबरों के पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें