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हाईकोर्ट ने रणधीर शर्मा व चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक किया जवाब तलब
Last Updated on December 30, 2022 by sintu kumar
शिमला। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रणधीर शर्मा सहित मुख्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी राम लाल ठाकुर की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव से जुड़ी मतगणना में 171 वोटों से विजयी बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को दूसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी राम लाल ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है।
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राम लाल ठाकुर ने 8 दिसम्बर को हुई मतगणना के दौरान पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के दौरान सभी वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2816 पोस्टल बैलेट पेपर प्राप्त हुए थे। प्रार्थी के अनुसार इनमें से 341 मत गलत ढंग से अमान्य घोषित किए गए। अमान्य घोषित करने का कोई कारण भी नही बताया गया। इसके बाद बाकी बचे 2475 पोस्टल बैलेट पेपर में से 14 मत रद्द कर दिए गए। अंततः उसे पोस्टल बैलेट से 499 मत प्राप्त हुए जबकि विजेता प्रत्याशी को 525 मत प्राप्त हुए। इसके बाद प्रार्थी की ओर से पुनः मतगणना करवाने का आग्रह भी किया। अमान्य और रद्द घोषित किए गए मतों पर दुबारा गौर न करते हुए मनमर्जी से उन्हीं मतों को गिना गया जिन्हें चुनाव अधिकारी गिनना चाहते थे। प्रार्थी ने इन चुनावों में धांधली बरतने का आरोप भी लगाया है। प्रार्थी ने नियमानुसार पुनः मतगणना करवाने के पश्चात वास्तव में विजयी प्रत्याशी को विधायक घोषित करने की गुहार लगाई है।
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