MC Shimla के वार्डों की संख्या कम करने पर हाईकोर्ट का सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस

MC Shimla के वार्डों की संख्या कम करने पर हाईकोर्ट का सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस

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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के वार्डों को 41 से 34 करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करने के पश्चात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।


दो सप्ताह के भीतर मांगा जवाब, मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी

उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार के दौरान शिमला नगर निगम के कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़ा कर 41 कर दी गई थी। कुछ वार्डों का पुनर्सिमांकन भी किया गया था। इस पुनर्सिमांकन को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। नई सरकार के आने पर वार्डों की संख्या फिर से 34 कर दी गई। याचिकाकर्ताओं ने वार्डों की संख्या घटाने के साथ साथ पिछली सरकार द्वारा किए गए वार्डो के पुनर्सीमांकन को भी गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है वार्डों की संख्या घटा कर सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (चुनाव) नियम, 2012 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार फिर से पुनर्सीमांकन प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी ।

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Tags: | High Court Issued notice | government and the Election Commission | reducing the number of wards of MC Shimla | High Court | mc shimla
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