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हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम पार्षद संजीव सूद की अपील की खारिज
Last Updated on September 16, 2021 by Deepak
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने नगर निगम शिमला के पूर्व मनोनीत पार्षद संजीव सूद (Sanjiv Sood) की सदस्यता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी संजीव सूद का आवेदन खारिज करते हुए कहा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उसे अयोग्य ठहराने वाले आदेश पर रोक लगाई गई है।
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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेशों के पश्चात ही सरकार ने 26 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के तहत मनोनीत पार्षद की बतौर नगर निगम पार्षद सदस्यता समाप्त कर दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वह 3 नवम्बर 2020 को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संजीव सूद को अयोग्य ठहराने के आदेशों पर अमल करे।
वहीं, केंद्र सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सशस्त्र बलों के अध्यक्ष द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ की क्षेत्रीय पीठ के लिये न्यायिक सदस्य के रूप में तैनात किया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति चौधरी मंडी जिला के लोहारा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला से कानून में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 1983 में एक वकील के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया था।
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