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हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत लाभ मामले में पर्यटन विकास निगम को दिए ये आदेश
Last Updated on August 3, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले में पर्यटन विकास निगम (Tourism Development Corporation) को आदेश दिए हैं कि वह प्रार्थी को 6 माह के भीतर उसके सेवानिवृत्ति लाभ जारी करे। मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि 6 माह के भीतर प्रार्थी के सेवानिवृति लाभ (Retirement Benefits) जारी नहीं किए गए तो निगम को 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित यह राशि देनी होगी।
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प्रार्थी अमर दत्त का आरोप था कि उसकी ग्रेच्युटी 9,68,262 रुपए और लीव इन केशमेंट 4,53,600 रुपए की राशि 22 जनवरी, 2021 को स्वीकृत होने के बावजूद भी यह राशि उसे जारी नहीं की गई। प्रार्थी 37 वर्षों तक निगम में सेवाएं देने पर वह 30 नवंबर, 2020 को सेवानिवृत हुआ था। कोर्ट ने मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर मामले का निपटारा करते हुए प्रार्थी को स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभ 6 माह के भीतर देने के आदेश दिए।
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