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हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब, जाने क्यों
Last Updated on November 4, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने धर्मशाला में आवारा पशुओं के रख- रखाव के लिए उचित कदम न उठाने पर मुख्य सचिव को नोटिस (Notice) जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। विधि की पढ़ाई करने वाले छात्र बक्शदीप ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आवारा पशुओं के आतंक का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। याचिका में प्रधान सचिव पशुपालन और उपायुक्त कांगड़ा और नगर निगम धर्मशाला को प्रतिवादी बनाया गया है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम धर्मशाला आवारा पशुओं (Stray Animals in Dharamshala) का रख- रखाव करने में विफल रही है। गोशाला या स्थाई ठिकाना न होने के कारण पशु सड़कों पर घूमने को मजबूर है। धर्मशाला में अभी तक कोई गोशाला नहीं बनाई है । शहर में आवारा पशुओं का जीवन कूड़े के ढेरों पर ही निर्भर है। 30-35 पशु झुंड बनाकर शहर में घूमते रहते हैं। हाल ही में लावारिस बैल ने स्थानीय निवासी राजेंद्र पर हमला कर दिया था। गंभीर चोटें आने की वजह से अभी भी वह अस्पताल में भर्ती है। आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2014 में पारित हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश भर के लावारिस पशुओं के लिए गौशाला बनाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि शहर में गोशाला बनाकर लावारिस पशुओं के लिए रहने का स्थायी ठिकाना बनाए जाने के आदेश दिए जाए।
डीजीपी संजय कुंडू मामले पर स्थिति स्पष्ट करें मुख्य सचिव
हिमाचल कांग्रेस द्वारा डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) के खिलाफ की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रदेश निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने मुख्य सचिव आरडी धीमान से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने संजय कुंडू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। वहीं चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से निर्वाचन आयोग के पास 172 शिकायतें पहुंच चुकी हैं। इनमें आयोग ने 90 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।