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हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, हेमराज के आश्रितों को 9 फीसदी ब्याज सहित दें 10.17 लाख
Last Updated on May 17, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत मृतक हेम राज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपए नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपीलार्थी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किये। अदालत (Court) ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के उस निर्णय को संशोधित किया जिसके तहत मृतक के आश्रितों को सिर्फ छह लाख 73 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिये गए थे।
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मामले के अनुसार मृतक वाकनाघाट से शिमला की तरफ जा रहा था, जिसे हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस (Volvo Bus) के ड्राइवर ने टक्कर मारी। दुर्घटना में हेम राज को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के आश्रितों ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के समक्ष मुवावजे के लिए याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक की जान हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस के ड्राइवर की गलती से गई, इसलिए ट्रिब्यूनल ने हिमाचल परिवहन निगम को आदेश दिए कि वह मृतक के आश्रितों को छह लाख 73 हजार रूपये नौ फीसदी ब्याज के साथ मुवावजा अदा करे। इस निर्णय को मृतक के आश्रितों ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देकर गुहार लगाईं थी कि ट्रिब्यूनल ने कम मुवावजा आंका है, इसलिए इसे संशोधित कर मुवावजे की राशि को बढ़ा दिया जाए।
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