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हिमाचल हाईकोर्ट की बच्चों को पीटने वाले बीएड प्रशिक्षु के खिलाफ कार्रवाई, यहां जाने
Last Updated on June 12, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) की जूविनाइल जस्टिस कमेटी के दखल के पश्चात भुंतर पुलिस थाना के समक्ष बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले बीएड प्रशिक्षु शिक्षक (B.Ed Trainee) के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 व भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बाबत जानकारी थाना प्रभारी, पुलिस थाना भुंतर ने हिमाचल हाईकोर्ट की जूविनाइल जस्टिस कमेटी को दी। मामले के अनुसार राजकीय माध्यमिक पाठशाला शमशी भुंतर में एक प्रशिक्षु अध्यापक ने सातवीं कक्षा के मासूम बच्चों को बेरहमी से पीट डाला। पुलिस के अनुसार कश्मीर सिंह राणा जो राजकीय माध्यमिक पाठशाला शमशी में एसएमसी अध्यक्ष है ने अपना बयान दर्ज करवाया कि गत 10 जून को शाम के समय उसे सूचना मिली कि शमशी स्कूल में कक्षा सातवीं के छात्र. छात्राओं के साथ प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा मारपीट की गई।
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बयान के अनुसार प्रणव शर्मा B.Ed कॉलेज गढ़सा से राजकीय माध्यमिक पाठशाला में 1 महीने की इंटर्नशिप पर आया है। प्रशिक्षु शिक्षक प्रणव शर्मा की माता ममता देवी स्कूल में बतौर टीजीटी अध्यापिका कार्यरत है। गत 10 जून को उनका सातवीं कक्षा में गणित का पीरियड था और वह स्वयं क्लास में नहीं गई। प्रशिक्षु शिक्षक प्रणव शर्मा बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में गया और बच्चों द्वारा शोर-शराबा करने के उपरांत उसने डंडे व तार के टुकड़े से उन्हें पिट डाला। जिससे बच्चों को चोटें आई। सभी 20 छात्र- छात्राओं का नियमानुसार मेडिकल करवाया गया। पुलिस थाना भुंतर में प्रशिक्षु टीचर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।
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