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बैंकों में कम हो सकते हैं वर्किंग आवर, लेन-देन के लिए समय सीमा भी होगी तय
नई दिल्ली। देश में कोरोना के कहर को ध्यान में रखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसी बीच अब बैंकों में कामकाज के घंटे (Working hours) भी कम किए जा सकते हैं। अन्य संस्थाओं की तरह अब बैंक भी अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं। इंडियन बैंक असोसिएशन (IBA) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए देशभर के बैंकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बैंकों से काम के घंटे कम करने, वर्क फ्रॉम होम और केवल जरूरी सेवाएं जारी रखने जैसे कदमों पर विचार करने को कहा गया है।
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एडवाइजरी (Advisory) में कहा गया है कि ग्राहकों के बैंक में आने और लेनदेन को लेकर एक सीमित समय तय किया जाए। यह समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के बीच हो सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि डिजिटल बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाओं को प्रमोट किया जाना चाहिए। ग्राहकों को इसके लिए जागरूक किया जाना चाहिए। एडवाइजरी के मुताबिक चार तरह की सेवाएं अनिवार्य रूप से जारी रहेंगी। इनमें कैश जमा, कैश निकासी, देश-विदेश में पैसे ट्रांसफर और सरकारी ट्रांजेक्शन शामिल हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगी और बैंकों की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं पर निर्णय लेंगी।
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आईबीए ने एडवाइजरी के जरिए कहा है कि बैंक कर्मचारियों (Bank employees) को रोटेशन के आधार पर बुलाएं। इसमें कहा गया है कि 50 फीसदी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। वहीं, वर्क फ्रॉम होम को लेकर आईबीए ने कहा कि इस पर कर्मचारियों की कार्य की प्रकृति, उनके पद और संख्या के आधार पर बैंक निर्णय ले सकते हैं। आईबीए ने बैंक कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी है। आईबीए ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को स्वास्थ्य विभाग और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से बैंक कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप की संभावना तलाशने को भी कहा है। आईबीए की इस एडवाइजरी के बाद राज्य में कोरोना की स्थिति के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे।
आईबीए के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान भी बैंकों में कामकाज को जारी रखने के लिए दो एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। अलग-अलग राज्यों में स्थिति के अनुसार लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी में स्टेट लेवल बैंकर्स समितियों (एससीएलबी) को परिस्थितियों के मुताबिक दिशानिर्देश लागू करने के लिए कहा गया है।