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लोगों ने 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों को वापस किए, अब 30 सितंबर का इंतजार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार और RBI की ओर से 2000 रुपए के नोट वापस करने का अनुरोध करने के बाद से लोगों से 2000 रुपए के 72% नोट वापस किए हैं। वापस हुए इन नोटों की जगह बैंकों ने 500 रुपए या उससे कम मूल्य के नोट दिए हैं।
वापस हुए नोटों की कुल कीमत 2.62 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। केंद्र सरकार ने RBI के जरिए जब 19 मई को 2000 रुपए के नोट जमा कराने को कहा था, उस समय बताया गया था कि 31 मार्च तक 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपए था। इसका मतलब हुआ कि अभी एक लाख करोड़ रुपए के नोट और वापस होने हैं और इसके लिए 30 सितंबर तक का समय है। RBI के अनुसार 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे।
नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।
नोट जमा नहीं किए तो?
लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
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